निकाय चुनाव : चुनाव आयोग के सख्त निर्देश,बूथ पर नहीं चलेगा प्रत्याशियों का गनर रुतबा
लखनऊ– निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को बूथ तक पहुंचने के लिए गनर का रुतबा छोड़ना होगा। बूथ के 100 मीटर की परिधि में कोई भी प्रत्याशी अपने गनर के साथ दाखिल नहीं हो सकेगा। सुरक्षाकर्मियों के रोकने के बावजूद अगर कोई प्रत्याशी मनमानी करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। एसएसपी ने अतिसंवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर असलहों के साथ आने वालों पर नजर रखने और उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं।
राजधानी में मौजूदा समय में मेयर, चेयरमैन, पार्षद और सदस्य के 30 से अधिक प्रत्याशी व नेता गनर लेकर चल रहे हैं। इन लोगों ने अलग-अलग कारणों का हवाला देकर अपनी जान का खतरा बताया है। इसकी वजह से इन्हें गनर दिए गए हैं, लेकिन निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को यह रुतबा बूथ के पहले ही छोड़ना होगा।
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पुलिस ने सभी बूथों पर ये नियम सख्ती से लागू कराने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस बूथवार उन प्रत्याशियों को चिह्नित कर रही है जो चुनाव के दौरान गनर के साथ बूथ तक पहुंचने की जोर आजमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने उन लोगों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है जो पेड (निजी भुगतान पर) गनर लेकर चल रहे हैं। चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों को उन पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।