जोधपुर कोर्ट ने सलमान को दी जमानत

नई दिल्ली– कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जमानत अर्जी पर शनिवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। जिसके बाद कोर्ट ने सलमान खान को जमानत दे दी। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक आज देर शाम तक जेल से रिहा हो जाएंगे। सलमान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ मिला है। सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने ठीक तीन बजे अपना फैसला सुनाया। इससे पहले उन्होंने केस का अध्ययन कर फैसला सुरक्षित रखा था।  बिश्नोई समाज के वकील महिपाल

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April 7, 2018

नई दिल्ली– कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जमानत अर्जी पर शनिवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। जिसके बाद कोर्ट ने सलमान खान को जमानत दे दी।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक आज देर शाम तक जेल से रिहा हो जाएंगे। सलमान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ मिला है। सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने ठीक तीन बजे अपना फैसला सुनाया। इससे पहले उन्होंने केस का अध्ययन कर फैसला सुरक्षित रखा था। 

बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि सलमान खान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। उनको 25 -25 हजार के दो बॉन्ड भरने होंगे। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना सलमान खान देश से बाहर नहीं जा सकते। वहीं जमानत के बाद सलमान खान को 7 मई को कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले शुक्रवार देर रात सुनवाई करने वाले सेशन जज (रूरल) रविंद्र कुमार जोशी समेत 87 ज्यूडिशियल जजों का तबादला हो गया था। हालांकि, जज जोशी सुबह कोर्ट पहुंचे और आज फैसले को लेकर असमंजस खत्म हुआ। शुक्रवार को सलमान की जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया था। बता दें कि सलमान खान को शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है।